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निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा अधिक शुल्क लेने पर दर्ज करायें शिकायत : जिलाधिकारी

औरैया। जिले में मौके का फायदा उठाकर कोरोना संक्रमित मरीजों से निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक चार्ज लिए जाने पर पीड़ित व्यक्ति आईसीसीसी‌ में शिकायत दर्ज करायें। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने रविवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के मरीजों से निजी एम्बुलेन्स चालकों द्वारा ओवर चार्ज करने की शिकायतें प्राप्त हुई है।

बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत एम्बुलेंस के ईंधन व चालक के व्यय के रूप में अस्थायी तौर पर अधिकतम दरें तय की गयीं हैं जिनके अनुसार बीएलएस एम्बुलेंस 80 किलोमीटर तक 800 रूपये एवं 10 रूपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त, इसी तरह एएलएस एम्बुलेंस 80 किलोमीटर तक 960 रूपये एवं 12 रूपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त एवं ड्राइवर अधिकतम पांच सौ रूपए प्रतिदिन आठ घंटा एवं सौ रूपए प्रति घंटा अतिरिक्त ही लेगा। बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन जिसका उपयोग आकस्मिकता के दृष्टि से मरीज की जीवन सुरक्षा हेतु व्यवसायिक रूप से परिवहन हेतु किया जायेगा उन पर भी बी०एल०एस० एम्बुलेंस की अधिकतम दरें लागू होगी। बताया कि एम्बुलेन्स में आक्सीजन, चिकित्सक स्टाफ/अन्य सुविधा का शुल्क कॉस्ट प्राइस पर ही लेना मान्य होगा। बताया कि सरकारी एम्बुलेन्स में किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्धारित अधिकतम शुल्क से ज्यादा शुल्क लिये जाने की दशा में पीड़ित परिजन एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के नम्बर 05683-244001, 9458518961 एवं 9458517315 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बताया कि यह व्यवस्था केवल मरीजों के परिवहन हेतु है। साथ ही‌ बताया कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के शवों का परिवहन पूर्णतः निःशुल्क सरकारी वाहन व्यवस्था पूर्व की भाँति संचालित रखी जायेगी।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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