नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश के सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर को रद्द करने या एक साथ जोड़ने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तय कर दी है।
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14 मई को होगी अंतिम सुनवाई
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सिद्धार्थ दवे और मुक्ता गुप्ता सहित वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि सभी नौ याचिकाओं पर 14 मई को अंतिम सुनवाई की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुईं वरिष्ठ वरील गरिमा प्रसाद को निर्देश दिया है कि सिद्धार्थ दवे को अगली सुनवाई से पहले पहली एफआईआर में दायर आरोपपत्र की एक प्रति प्रदान करें। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और आरोपियों के वकील से लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा।