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किसी भी तरह के फसल अवशेष, कूडा आदि जलाने पर होगी एफआईआर, वसूला जाएगा जुर्माना: चंद्रविजय सिंह

फिरोजाबाद। कोरोना काल में लाॅकडाउन की वजह से साफ हुई जनपद की हवा फिर खराब होने लगी है पिछले कुछ दिनों से पराली, कूडा जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी बड़ गया है लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह स्थिति काफी चिंताजनक है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए किसी भी तरह के फसल अवशेष कूडा आदि जलाने वालों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज करायी जाये और तत्काल उठाकर लाॅकअप में बंद किया जाये। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाये।

उक्त निर्देश जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने कलैक्ट्रेट सभागार में पराली एवं कूडा जलाये जाने से होने वाले वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए आयोजित बैठक के दौरान दिए। बैठक के दौरान उन्होने जनपद में अब तक पराली जलाने की 14 घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उप निदेशक कृषि व पुलिस अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए कि वह क्षेत्र में ऐसे पराली व कूड़ा जलाने वालें लोगों को चिन्हित कर सम्बन्धित थानों में एफआईआर दर्ज करायी जाये और उन्हे जेल भी भेजा जाए। उन्होने उप जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखें। उन्होने कहा इसके लिए लेखपालों, प्रधानों, पंचायत अधिकारी सफाई कर्मी आदि ग्राम स्तर पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए लगाया जाये। उन्होने कहा कि इन सबके द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कराकर एफआईआर के साथ जुर्माना भी वसूला जाए।

बैठक के दौरान उन्होने उप निदेशक कृषि सहित कृषि से जुडे सभी अधिकारी, कर्मचारियों को भी यह भी निर्देश दिए कि वह राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काॅउट गाइड, एनसीसी व स्कूली बच्चों आदि के सहयोग से लोगों में जनजागरूकता भी लाए। यह सभी लोग अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय लोगों व अपने घरों के लोगों को भी जागरूक करें।

उन्होने डीडी कृषि को यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर एसएमएस अथवा फसल अवशेष प्रबन्धक के अन्य यंत्रों के प्रयोग में लाए बगैर कटाई का कार्य किया है तो उक्त कम्बाइन हार्वेस्टर को तत्काल सीज किया जाए तथा कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने में सहायक होने के कारण विधिक कार्यवाही की जाए। बैठक के दौरान उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि वह खेतों से निराश्रित पशु गौशालाआंे में पराली पहुचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराये। उन्होेने इसके अतिरिक्त शहर में किसी प्रकार के कूडा आदि जलने की घटनाओं को रोकने हेतु नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि वह शहर के गली, मोहल्ले, रोड आदि पर कड़ी निगरानी कराये और किसी प्रकार की कूडा-करकट व कबाडे की दुकानों के अवशिष्ट आदि जलने की घटना प्रकाश में आने पर उन लोगों के विरूद्ध भी जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जाए।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त विजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्टेªट एकता सिंह, उप निदेशक कृषि हंसराज, जिलाकृषि अधिकारी रविकांत, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी प्रभंजन शुक्ला समस्त उपजिलाधिकारी व स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी के प्रमुखों सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा

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