सूरज में तीन वर्षीय बच्ची से रेप और मर्डर के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 5 महीने में सुनवाई पूरी कर जुलाई में अनिल को पॉक्सो एक्ट और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
दोषी अनिल यादव ने पिछले साल 14 अक्टूबर को 3 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई थी। बच्ची ने जब दोषी से बचने की कोशिश की थी तो उसके सिर पर बहुत तेज से डंडे से मारा गया। चोट इतनी तेज थी कि बच्ची को ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके बाद बच्ची को गला घोंट दिया गया था। सिर पर चोट और दम घुंटने की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार के रहने वाले अनिल को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा हत्या का मामला दर्ज किया था।
बता दें, बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद गुजरात के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और किन्नरों ने नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया था। लोगों ने भी पूजा पंडालों में बच्ची को श्रद्धांजलि दी थी। दरिंदगी की घटना में जब आरोपी का बिहार से निकला तो शहर में उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों पर हमले किए गए थे।