उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में शासन ने निर्देश जारी किए हैं. इससे पुलिस होमगार्ड ,सिविल डिफेंस, अग्निशमन आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के पहले की तरह अपने कामों को कर सकेंगे
इस फैसले के बाद, प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह ‘क’ और ‘ख’ के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे. कार्यालयों में काम के दिनों में प्रतिदिन समूह ‘ग’ और ‘घ’ के मुख्य कर्मचारियों के 33 प्रतिशत तक के कर्मियों की उपस्थिति दर्ज होगी.
विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या तय की जाएगी. जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों का प्रबंध, आंतरिक किचन के कामों को देखते हुए जरूरी प्रतिबंधों के साथ किया जाएगा. वन विभाग के कर्मचारियों के प्रबंधन पौधशालाओं, वन्यजीव ,जंगलों में आगनिरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों और पेट्रोलिंग और आवश्यक वाहन सेवाओं में जुड़े लोग अपने कार्य करते रहेंगे.
कोरोनावायरस के संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से अलग से फैसले लिए जाएंगे. गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से देश को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार बीच-बीच में कुछ जरूरी कदम उठाने की लगातार कोशिश कर रही है, ताकि देश में लॉकडाउन के बीच भी काम ठीक से चलता रहे.