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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मिली मेडिकल बेल, धनशोधन मामले में बंबई हाईकोर्ट से राहत

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन मामले में आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) को चिकित्सकीय आधार पर जमानत दे दी। इस वर्ष मई में न्यायमूर्ति एनजे जामदार की एकल पीठ ने चिकित्सा आधार पर गोयल को अंतरिम जमानत दे दी थी।

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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मिली मेडिकल बेल, धनशोधन मामले में बंबई हाईकोर्ट से राहत

न्यायमूर्ति जमादार ने सोमवार को अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया। गोयल (75) कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी याचिका का विरोध किया था और कहा था कि उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए इलाज कराया जा सकता है।

मई में, उच्च न्यायालय ने गोयल को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में चार सप्ताह और फिर दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ईडी ने सितंबर 2023 में गोयल को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने धन शोधन किया और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की।

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नवंबर 2023 में जब ईडी ने मामले में आरोपपत्र दाखिल किया तो उनकी पत्नी अनीता गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक विशेष अदालत ने उनकी उम्र और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उसी दिन उन्हें ज़मानत दे दी थी। इस साल 16 मई को उनकी मृत्यु हो गई।

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