Breaking News

आपके घर में पड़ा है सोना तो रखें इन जरूरी नियमों का ख्याल, नही तो हो सकती हैं दिक्कत

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हलचल का असर सोने पर भी दिखाई देने लगा है। नए साल में सोने की तेजी ने आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी है। सर्राफा बाजार में जहां सोने की कीमतें 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है, वहीं सोने की खरीदी और गिफ्ट में मिली ज्वेलरी को लेकर इनकम टैक्स विभाग के नियमों की जानकारी ना होने से आम लोगों की परेशानी में और इजाफा हो सकता है क्योंकि सोने की शॉपिंग करते वक्त ज्यादातर लोग इससे जुड़े टैक्स नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। एक छोटी सी भूल कई बार आम आदमी के लिए भारी पड़ सकती है जिस कारण आपको इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप आयकर विभाग की सख्ती से बच सकते हैं।

शादी में मिली ज्वेलरी से जुड़े हैं ये नियम
टैक्स के मुताबिक दुल्हन को शादी में मिली ज्वेलरी पर टैक्स नहीं लगता है। सास-ससुर, माता-पिता से मिले गोल्ड पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर किसी लड़की को ज्वेलरी विरासत में मिली है तो उसमें भी टैक्स नहीं देना होता है। गिफ्ट या वसीयत में मिले गहनें भी टैक्स के दायरे में नहीं आते है।

घर पर रखे सोने के लिए ये हैं नियम
घर पर रखे सोना-चांदी को लेकर जानकारों का कहना है कि इसे रखने की कोई लिमिट तय नहीं है। लेकिन घर पर रखे गहने के लिए इनकम का सोर्स बताना जरूरी होता है। हालांकि नोटबंदी के बाद घर पर रखे सोने का सोर्स बताना अनिवार्य हो गया है। CBDT ने 1 दिसंबर 2016 के बाद यह नियम तय किए हैं

इसके साथ ही सोना खरीदी पर पक्का बिल या इनवायस होना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से पूछताछ पर इन्वॉयस काम आएगा। इसके अलावा सालाना आमदनी 50 लाख से ज्यादा होने की सूरत में घर में मौजूद सोने की कीमत की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शानी अनिवार्य है। शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम सोने रखने की छूट है। 250 ग्राम अविवाहित महिला के लिए और 100 ग्राम तक पुरुषों को सोना रखने की छूट है।

सोना बेचते पर लग सकता है टैक्स ?
जानकारों के मुताबिक सोने की बिक्री पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर 3 साल से पहले सोना बेचा तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर 3 साल के बाद बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जिस पर 20 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी।

रिटर्न भरते समय ज्वेलरी की जानकारी देनी भी अनिवार्य
आपकी अगर टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी तो आपको ज्वेलरी की डिटेल ITR में देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपनी ज्वेलरी की जानकारी हमेशा अपने पास ही रखनी चाहिए। गहनों की रसीद और बिल हमेशा संभालकर रखें।

इनकम टैक्स विभाग जब्त कर सकता है सोना
इनकम टैक्स विभाग को कार्रवाई के दौरान घर में सोना मिलता है और इस सोने या ज्वेलरी का सोर्स नहीं बताया जाता है तो विभाग इस सोने को जब्त कर सकता है। घर पर रखे गहनों का सोर्स नहीं बताने पर टैक्स भी लगेगा। विभाग गहने जब्त करने के साथ ही भारी भरकम 138 फीसदी टैक्स भी लगाएगा।

About Aditya Jaiswal

Check Also

‘चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं’, पूर्व RBI गवर्नर ने की आलोचना

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिप निर्माण पर भारत की ओर ...