दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) सरकार ने निर्भया सामूहिक बलात्कार (Nirbhaya Gang Rape) व मर्डर मुद्दे के एक दोषी पवन गुप्ता द्वारा दायर की गई दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है।
पवन के एडवोकेट ने सोमवार को ही यह अपील दायर की है। सूत्रों ने बोला कि दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से दया याचिका मिलने के कुछ ही मिनटों के बाद यह सिफारिश की। एक सूत्र ने बताया कि, ‘दिल्ली सरकार ने पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है। मुद्दे की फाइल अब उप गवर्नर अनिल बैजल के पास उनकी अनुशंसा के लिए भेजी जाएगी। ‘
अगले आदेश तक न्यायालय ने लगाई रोक
अधिकारियों ने सोमवार को बोला कि इससे पहले दिन में गृह मंत्रालय को पवन (25) की दया याचिका मिली थी। मंत्रालय यह याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके विचारार्थ व निर्णय के लिए भेजेगा। दिल्ली की एक न्यायालय ने सोमवार को 2012 के इस मुद्दे में चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। चारों दोषियों को पहले मंगलवार प्रातः काल छह बजे फांसी दी जानी थी।