केरल की पिनाराई विजयन सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अपने नवीनतम बचाव में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। मामले के जानकार अधिकारियों का कहना है कि सरकार का कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श पहले से ही चल रहा था।
राज्य सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि #राज्यपाल खान के हस्तक्षेप ने कई विश्वविद्यालयों के कामकाज को प्रभावित किया है और प्रमुख विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में उनकी देरी ने राज्य में एक प्रशासनिक शून्य पैदा कर दिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में किन-किन मुद्दों को उठाएगी।
राज्य सरकार के अधिकारी ने एचटी को बताया कि सरकार अन्य विपक्षी शासित राज्यों से भी संपर्क करने की योजना बना रही है, जो संबंधित राज्यपालों के साथ हैं। अगस्त के बाद से, राज्य सरकार के नेताओं ने अक्सर खान पर आरोप लगाया है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को राज्य के शिक्षा क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे थे, एक आरोप जिसे उन्होंने साबित करने के लिए कहा है।
राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार का नेतृत्व करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे हैं।” शनिवार को, पत्रकारों के बीच लीक हुए सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरकार ने संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए अब तक 46.90 लाख रुपये खर्च किए हैं। एचटी ने पहले बताया था कि सरकार 15 नवंबर को राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन की भी योजना बना रही है।
दूसरी ओर, राज्यपाल खान ने सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखा है। अक्टूबर के मध्य में, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें उस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की विदेश यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। पत्र में, खान ने कहा कि उन्हें इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि विजयन की अनुपस्थिति के दौरान सरकार के प्रबंधन का काम किसे सौंपा गया था।
इससे पहले अगस्त में सरकार द्वारा लाए गए 11 अध्यादेशों पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर कर दिया था। जिसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पिनाराई विजयन सरकार के बीच रिश्ते असहज हो गए ते। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में उन विधेयकों को पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया।
हालांकि बाद में खान ने अधिकांश विधेयकों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फिर भी दो पर रोक जारी रखी। इन दो विधेयकों में एक लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने के लिए था और दूसरा विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए।