देश में वीआईपी कल्चर ख़त्म होने को लेकर आय दिन बहस चलती रहती हैं। इन्ही सब के बीच Madras High Court मद्रास हाईकोर्ट ने एक हैरान करने वाला आदेश दिया है। कोर्ट ने नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से देशभर के सभी टोल प्लाजा पर मौजूदा जजों और वीआईपी लोगों के लिए अलग से एक लेन बनाने का निर्देश दिया है।
Madras High Court : टोल प्लाजा पर वेट करना दुर्भाग्यपूर्ण
जस्टिस हुलुवाडी जी रमेश और जस्टिस एमवी मुरलीधरन की पीठ ने लार्सन ऐंड टूब्रो कृष्णागिरी वलाजपेट टॉलवे लिमिटेड सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो सभी टोल प्लाजा को इस बाबत सर्किल जारी करे। बेंच ने कहा कि वीआईपी और जजों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि वे टोल प्लाजा पर वेट करें और अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की कि वे सुनिश्चित करें इस लेन से कोई दूसरा ना गुजरे।