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जनपद की 66 हज़ार से अधिक गर्भवती महिलाओं को मिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ

● योजना के तहत पहली बार माँ बनने पर मिलते हैं तीन किश्तों में 5000 रूपए।
● योजना की शुरुआत से अब तक 26 करोड़ 79 लाख रूपए से अधिक का हुआ भुगतान।
● ऑनलाइन स्वयं भी कर सकते हैं आवेदन।

सुलतानपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद स्वास्थ्य विभाग लाभार्थियों को योजनाओ का लाभ पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। योजना के लाभार्थी स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म भर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.के. त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य और पोषण देने के लिए तीन किश्तों में 5000 रुपए दिए जाते हैं । योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कोविड संक्रमण को देखते हुए ज्यादातर काम ऑनलाइन के माध्यम से करने की कोशिश है। मातृ वंदना योजना के लाभार्थी स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इससे बेवजह अन्य लोगों के संपर्क में आने से भी बचा जा सकता है।

डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह लाभार्थियों को प्रेरित कर योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जानकारी दें। उन्होंने कहा कि यह योजना पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं व आने वाले शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। योजना की शुरुआत से अब तक 66 हजार 209 लाभर्थियों को 26 करोड़ 79 लाख 18 हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

मातृ वंदना योजना की जिला समन्वयक उपासना सिंह ने बताया कि जनवरी 2022 तक के लक्ष्य 64 हज़ार 109 के सापेक्ष अब तक 66 हज़ार 209 लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है , जो कि लक्ष्य का 103 प्रतिशत है । उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में 10 हज़ार 478 लाभार्थियों को 4 करोड़ 93 लाख 21हज़ार रूपए का भुगतान किया गया है। जनवरी 2022 में अब तक 793 लाभार्थियों को 51 लाख 55 हज़ार रूपए का भुगतान किया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना की अधिक जानकारी के लिए आशा या ए.एन.एम से या हेल्पलाइन नं. 7998799804 पर संपर्क किया जा सकता है । लाभार्थी स्वयं भी योजना के अन्तर्गत pmmvy-cas.nic.in पर mail आईडी और मोबाइल नं. माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर योजना के तहत पंजीकरण के लिए गर्भवती और उसके पति का कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड, मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जरूरी है। बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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