Breaking News

10 महीने बाद आज जेल से रिहा होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, फटाफट पढ़े पूरी खबर

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के 10 महीने बाद शनिवार को पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा होने वाले हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू को दो कारणों से शनिवार को एक साल की सजा पूरी होने से पहले जेल से रिहा किया जाएगा।

समाज के ताने बाने से खिलवाड़ करती हेट स्पीच

नवजोत सिंह सिद्धू

आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा होने वाले हैं। हालांकि उन्हें 1 साल कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन, वो 10 महीने में ही रिहा होने जा रहे हैं। इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहला जेल मैनुअल के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू एक महीने में चार छुट्टी पाने के हकदार थे। सिद्धू ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए उन्होंने जेल की सजा काट ली है। दूसरे, कारावास के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के अच्छे आचरण को भी ध्यान में रखा गया है। अच्छे आचरण की वजह से कैदी जेल से जल्दी छूटने का हकदार हो सकता है।

इसके बाद सिद्धू ने सिंह की पिटाई कर दी। सिद्धू ने कथित तौर पर भागने से पहले सिंह की कार की चाबियां भी निकाल लीं ताकि उसे चिकित्सा सहायता न मिल सके। सितंबर 1999 में, सिद्धू को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था। हालांकि, दिसंबर 2006 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया, जो हत्या की कोटि में नहीं था। प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

नवजोत सिंह सिद्धू 1988 में एक रोड रेज की घटना में आरोपी थे। यह मामला दिसंबर 1988 में सिद्धू और उसके दोस्त पर हमला करने के बाद एक व्यक्ति गुरनाम सिंह की मौत से संबंधित है। 27 दिसंबर, 1988 को, सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास सड़क के बीच में कथित तौर पर अपनी जिप्सी खड़ी कर दी थी। जब 65 वर्षीय गुरनाम सिंह कार से मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उन्हें एक तरफ हटने को कहा।

About News Room lko

Check Also

ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल का जवाब, एजेंसी पर लगाए मनमानी के आरोप; कहा- रिश्वत के कोई सबूत नहीं

दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का ...