केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से नियम जारी किए गए हैं, जिसमें पेशन की राशि निकालने को लेकर अहम जानकारी दी गई है. अब आप सिर्फ एक बार ही अपनी पेंशन निकाल पाएंगे. आइए आपको बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए नियम (Pension Rules for Central Government Employees) क्या हैं-
DoPPW की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई भी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा विड्रॉल कर लेता है तो उसको दोबारा से पेंशन विड्रॉल करने की परमिशन नहीं है.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन (DoPPW Notification) जारी कर जानकारी दी गई है. सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स, 1981 के मुताबिक, सरकार की तरफ से एक से ज्यादा बार पेंशन निकालने की परमिशन नहीं दी जाती है. इसके साथ ही आप एक बार में कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकते हैं.
एकमुश्त निकासी पर सरकार ने कहा है कि आप सिर्फ एक बार में 40 फीसदी राशि ही निकाल सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी भी कर्मचारी की पेंशन रिवाइज होती है तो इस स्थिति में आप अपनी बकाया राशि को निकाल सकते हैं.
DoPPW की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 4 अगस्त 2016 के बीच में रिटायर हुए हैं उन लोगों को CCS के नियम 10 के तहत पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से छूट मिलेगी. हालांकि 40 फीसदी वाला नियम यहां पर सरकार की तरफ से लागू किया गया है.