बांग्लादेश की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जो लोग अपनी लंबित याचिकाओं के साथ दो वर्षो से अधिक समय से जेल में बंद हैं, वे 30 दिसंबर को होने वाला आम चुनाव Election नहीं लड़ सकते। बांग्लादेश की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पांच नेताओं अमानुल्लाह अमान, ए.जेड.एम. जाहिद हुसैन, वदूद भुईयां, मोहम्मद मोशीउर रहमान और मोहम्मद अब्दुल वहाब की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के संबंध में दिया गया था। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जेल में 2 वर्षो से ज्यादा समय तक रहने की सजा दी जाती है तो जब तक अपीलीय डिवीजन सजा को खारिज या निलंबित नहीं करता, वह चुनावों में भाग नहीं ले सकता।
Election : पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी झटका
बांग्लादेश की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अगले महीने होने वाले आम चुनावों में भाग लेने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि दो साल से ज्यादा कैद की सजा पाये व्यक्ति चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल महबूबे आलम ने कहा कि घूस के दो मामलों में दोषी ठहराई गईं बीएनपी अध्यक्ष जिया 30 दिसंबर को होने वाले 11वें आम चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकतीं। पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल अपने दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर शुरू किये गए धर्मार्थ कार्यों से जूड़े घूस के 2 मामलों में जेल की सजा काट रही हैं।(एजेंसी)