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Fake News : खबरों के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा भारी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने Fake News के खिलाफ कार्यवाई करते हुए कुछ नए गाइडलाइन जारी की है। इस नयी गाइडलाइन के अनुसार फ़र्ज़ी खबर डालने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही का प्रावधान शामिल हो गया है।

Fake News डालने पर रद्द होगी मान्यता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘Fake News’ यानी क‍ि फर्जी खबरों को रोकने के इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई पत्रकार फ़र्ज़ी खबरे बनाता है तो उसकी पत्रकारिता की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

कहा से उठा ये मामला

बतादें क‍ि हाल ही में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ट्वीटर पर फेक न्‍यूज के बढ़ते मामलों में सरकार की भूम‍िका पर सवाल उठाए थे। अपने सवाल में उन्होंने सरकार से इन फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्यवाही का सवाल उठाया था।
इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा था की ये सबको पता है की PCI और NBA  दोनों ही सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं क‍िए जाते हैं। ऐसे में यही दो एजेंसियां तय करेंगी की खबर सही है या गलत।

सिर्फ 15 दिनों में आ जाएगी जाँच की रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कहा है की अगर कोई फेक न्यूज़ की शिकायत आती है तो इसकी पूरी जाँच की जाएगी।

प्रिंट मीडिया और इलेक्‍ट्रॉन‍िक मीडिया की फेक न्‍यूज की जांच अलग-अलग एजेंस‍ियों द्वारा की जाएगी। अगर फेक न्‍यूज प्रिंट मीड‍िया से जुड़ी है तो उसकी जांच के ल‍िए प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया (PCI) तथा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ये दोनों एजेंसी ही तय करेगी की ये खबर शिकायत की गयी खबर फेक है या नहीं।

पत्रकारों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ये हैं नए नियम –
  • विज्ञप्ति के अनुसार दोनों एजेंसिया फेक न्यूज़ की जाँच 15 दिनों में पूरी करेंगी।
  • पत्रकार अगर फेक न्‍यूज के मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसकी मान्यता स्थाई रूप से रद्द हो सकती है।
  • अगर पहली बार फेक न्‍यूज का मामला आता है तो पत्रकार की मान्यता छह महीने के लिये निलंबित की जाएगी।
  • अगर दूसरी बार ऐसा पाया गया तो पत्रकार की मान्यता एक साल के लिए निलंबित हो जायेगा।
  • पत्रकार अगर तीसरी बार भी दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी मान्यता हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी।

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