गोंडा। पेंशनरों की समस्या को दूर करने के लिए 12 दिसम्बर को आयुक्त देवीपाटन मण्डल एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में तीन बजे मण्डलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन तथा पेंशन अदालत के संयोजक ने बताया कि पेंशन अदालत में पेशनरी देयों के अलावा नीतिगत, कानूनी मामले जैसे उत्तराधिकारी अथवा संरक्षक प्रमाणपत्र के विवाद तथा न्यायालयों में विचाराधीन मामले नहीं सुने जाएगें। इसके अतिरिक्त उन मामलों की भी सुनवाई नहीं की जाएगी जिसमें शासन स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से निर्णय हो चुके हैं अथवा मामला संविदा सम्बन्धी हो। उन्होंने बताया कि कोषागार कार्यालय में वाद-पत्र का निर्धारित प्रारूप उपलब्ध है जिसको पेंशनर भरकर 08 दिसम्बर तक अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन देवीपाटन मण्डल गोण्डा के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें और उसकी एक प्रति अपने सम्बन्धित विभाग को भी उपलब्ध करा दें। जिससे मामलों का निपटारा कराया जा सके।
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