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मिट्टी खनन व परिवहन के लिए अब लेनी होगी अनुमति: एडीएम

औरैया। साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल upminemitra.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉ. रोशन जैकब ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बिना अनुमति पत्र के मिट्टी खनन अथवा परिवहन की स्थिति में पकड़े जाने पर अवैध खनन पर जुर्माना वसूला जाएगा।

एडीएम वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान ने बुधवार को बताया कि साधारण मिट्टी पर रॉयल्टी शून्य होने के बाद खनन की अनुमति दिए जाने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। इसके चलते कई प्रकार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही थी। साधारण मिट्टी के संबंध में सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया है। संशोधित नियमावली में मिट्टी के 100 घनमीटर तक या अधिक खनन परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण के लिए नाम पता मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, भरकर लॉगइन बनाया जाएगा। साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, मानचित्र, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण जैसे जिला, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल, परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार अन्य आवश्यक विवरण व अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जाएगा जो परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अधिकतम दो माह अथवा मात्रा की निकासी पूरे होने जो भी पहले गठित हो मान्य होगा।

आवेदक के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति संवेदनशील क्षेत्रों से मानक के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा दूरी को छोड़कर खनन किए जाने संबंधी तो स्वघोषणा अपलोड की जाएगी। अपलोड की गई जानकारियों में गलत पाए जाने पर डीएम के स्तर से पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किये जाने अथवा छूट के सम्बंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

रिपोर्ट-पुष्पेंद्र कुमार

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