देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और अन्य बीमारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को चेतावनी दी है, जिसके अनुसार अब अगर कोरोना से संक्रमित या अन्य किसी भी बीमारी से पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से माना करते है तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
बतादें कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत आने वाले लाभअर्थियों द्वारा पैनल में शामिल अस्पतालों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद समीक्षा करते हुए मंत्रालय ने यह चेतावनी दी.
मंत्रालय ने नौ जून को निर्देश जारी करते हुए कहा, ” मंत्रालय द्वारा सीजीएचएस में शामिल सभी अस्पतालों, जिन्हे कोरोना वायरस के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है. वह मरीजों को सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए.”
आगे निर्देश में कहा, इसी के साथ मंत्रालय ने निर्णय लेते हुए सभी अस्पतालों जिन्हे कोरोना वायरस के इलाज के लिए चिन्हित नहीं किया गया, वह कोरोना से संक्रमित या अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज जो सीजीएचएस लाभार्थी है उन्हें अस्पताल में भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते है. अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.