बहराइच. भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया तथा अन्य किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण,प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 04 फरवरी 2017 की सुबह 07:00 बजे से 08 मार्च 2017 की सायं 05:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन तथा किसी भी तरह के परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण पर रोक को बढाकर 09 मार्च 2017 की सायं 05:30 बजे तक कर दिया गया है।