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अप्रैल में बदल जायेगा Shares से जुड़ा नियम

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्पष्ट किया है कि पहली अप्रैल से सूचीबद्ध कंपनियों के Shares शेयर सिर्फ डीमैटीरियलाइज्ड (डीमैट) तरीके से ही ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि इन शेयरों को भौतिक रूप में यानी पेपर के तौर पर रखने पर निवेशकों पर कोई रोक नहीं होगी।

Shares का ट्रांसफर केवल

पिछले वर्ष दिसंबर में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों में Shares शेयरों का ट्रांसफर केवल डीमैट तरीके से करने की बाध्यता के क्रियान्वयन की समय-सीमा मार्च अंत तक के लिए बढ़ा दी थी। लेकिन अब इस समय-सीमा को और नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है।

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर डीमैट तरीके से ही ट्रांसफर करने संबंधी फैसला पिछले वर्ष मार्च में ही ले लिया था। बुधवार को जारी एक बयान में सेबी ने कहा कि यह नियम इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। बयान के मुताबिक निवेशक भौतिक रूप में शेयर रख सकते हैं।
लेकिन अगर वे इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वह केवल डीमैट रूप में ही हो सकेगा। सेबी ने यह भी कहा कि अगर ट्रांसफर डीड समय-सीमा से पहले दाखिल किया जा चुका है और कागजी कमी की वजह से उसे वापस कर दिया गया है, तो समय-सीमा के बाद भी उसका ट्रांसफर किया जा सकेगा।

 

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