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शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार

दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध निर्माणों के अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम की ओर से दायर पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है।स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी है।

शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचते ही माहौल गर्म हो गया। इससे पहले अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर गरजता, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे वोट की राजनीति हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल यहां क्यों आए हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए सोमवार को इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर तैनात किया गया था।  स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे इस कार्रवाई को गलत बताया।

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