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सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने मांगी जमानत, कोर्ट में दायर की अर्जी

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद (Shariful Islam Shahzad) ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की है। शरीफुल ने अपने वकील के जरिए दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया और उसके खिलाफ दर्ज मामला झूठा है। पुलिस ने उसे 19 जनवरी को ठाणे से गिरफ्तार किया था।

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सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने मांगी जमानत, कोर्ट में दायर की अर्जी

हमले में घायल हो गए थे सैफ

पुलिस के मुताबिक शरीफुल ने 16 जनवरी की सुबह सैफ के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में घुसकर उन पर छह बार चाकू से हमला किया , फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि शरीफुल चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। इस दौरान उसने अभिनेता और उनकी स्टाफ मेंबर गीता पर लकड़ी के हथियार और हेक्सा ब्लेड से हमला किया। हमले के बाद सैफ को पांच दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। इसके बाद 21 जनवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली।

सीसीटीवी फुटेज के आधार हुई गिरफ्तारी

शरीफुल को पुलिस ने इमारत की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा था, जिसमें वह सीढ़ियों पर दिखाई दिया था। हालांकि, शरीफुल ने कोर्ट में दायर अर्जी में कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर फर्जी है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है।

शरीफुल ने जमानत अर्जी में कही ये बात

शरीफुल की जमानत अर्जी में यह भी कहा गया कि पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद हैं और वह किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकता। अभी यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मुंबई सत्र न्यायालय में ट्रांसफर होगा। फिलहाल, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। शरीफुल के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें जमानत दी जाए, क्योंकि मामला कथित तौर पर बिना ठोस आधार के दर्ज किया गया है।

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