सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्ष 2018 में हुई महाराष्ट्र की भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले के आरोपी कवि वरवरा राव को स्वास्थ्य के आधार पर नियमित जमानत दे दी। इससे पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 83 साल के बुजुर्ग कवि राव की याचिका ठुकरा दी थी।
राव ने बॉम्बे हाईकोर्ट से खराब स्वास्थ्य के आधार पर नियमित जमानत मांगी थी, जिसे उसने 13 अप्रैल को खारिज कर दी थी। इसके बाद राव ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े इस मामले में राव को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बिना शहर न छोड़ें, गवाहों से संपर्क करने की कोशिश न करें।
वरवरा राव को 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया था।वरवरा पर भीमा-कोरेगांव कांड में कई गंभीर आरोप लगे हैं।वरवरा राव ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से नियमित जमानत देने की मांग की थी। आरोपी राव के मेडिकल आधार पर स्थायी जमानत संबंधी उनकी अपील को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।