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NEET और JEE की परीक्षा में रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा सब कुछ नहीं रोक सकते

सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा में रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर IIT-JEE और NEET परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका कोटज़् ने खारिज कर दी है. याचिका में कोरोना के मद्देनजर परीक्षा टालने की मांग की गई थी. JEE (मेन) की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET परीक्षा 13 सितंबर को होनी है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोटज़् ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य को खतरे का हवाला दिया. लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा कि सुनवाई की जरूरत नहीं समझते. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षा करवाना जरूरी है.

11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि JEE (मेन) की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET 13 सितंबर को करवाने की घोषणा की गई है. लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हैं. कोर्ट देश में कोरोना की स्थिति सुधरने तक परीक्षा का आयोजन न करने का आदेश दे.

गौरतलब है कि कि देश भर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है. यह परीक्षा भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पाने का रास्ता है. वहीं नौ लाख से अधिक छात्रों ने जेईई-मेंस परीक्षा के लिए आवेदन किया है जिसके जरिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी)को छोड़कर देश के अन्य सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश होता है.

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