नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब तीन तलाक गैर जमानती अपराध तो बना रहेगा लेकिन मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को ...
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