सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में नैतिक दोषसिद्धि नहीं हो सकती। अदालतें केवल कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर ही किसी आरोपी को दोषी ठहरा सकती हैं। यह टिप्पणी करते हुए जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपहरण और हत्या के मामले में रणदीप ...
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