औरैया। जिले में एक वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्या काण्ड में जेल में निरुद्ध समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कमलेश पाठक समेत उनके भाइयों के नाम पर रसूलाबाद कानपुर देहात में दर्ज सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक की आख्या पर सपा एमएलसी/अभियुक्त कमलेश पाठक उनके भाइयों संतोष पाठक व रामू पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक गोवर्धन लाल पुत्र बच्चन लाल की भूमि जो वर्तमान में ग्राम रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात की खतौनी फसली वर्ष 1425-1430 की खाता संख्या 00091, 00092, 00093, 00094, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, 00543 में एमएलसी व उनके दोनों भाइयों द्वारा अवैध तरीके से उनके फर्जी वारिस (सगे भांजे) बनकर अपने नाम दर्ज कराई गई भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया।
उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात को पत्र भेजकर कहा कि वह अपने क्षेत्र की कुर्क शुदा संपत्ति के संबंध में संबंधित उप जिला अधिकारी/तहसीलदार रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को रिसीवर नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करें।
रिपोर-शिव प्रताप सिंह सेंगर