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DDA की घोषणा, दिल्ली में 10 लाख दुकानदारों को मिलेगा मालिकाना हक

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के व्यावसायिक प्लाटों पर बनी दुकानों के खरीदारों को जल्द मालिकाना हक मिलेगा और उन्हें फ्री होल्ड भी किया जाएगा। इसके साथ ही मास्टर प्लान-2021 में घोषित व्यावसायिक सड़कों पर बनी दुकानें भी फ्री होल्ड हो सकेंगी। यह जानकारी डीडीए बोर्ड के सदस्य एवं विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उनके साथ विधायक ओपी शर्मा, भावना मलिक एवं मनीष अग्रवाल भी थे।

खासबात यह है कि डीडीए सभागार में हुए इस संवाददाता सम्मेलन में डीडीए का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। डीडीए बोर्ड सदस्य विजेन्द्र गुप्ता ने दावा किया है कि बोर्ड के इस निर्णय से 10 लाख से अधिक दुकानदारों को लाभ मिलेगा। अभी तक डीडीए सीधे बिल्डर के नाम रजिस्ट्री करता था और जीवन पर्यन्त उसी के पास मालिकाना हक रहता था। अब दुकानदार सीधे अपनी दुकान को फ्री होल्ड कराकर उसकी रजिस्ट्री करा सकेंगे।

हालांकि इसके लिए दुकानदार को बिल्डर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि बिल्डर एनओसी देने में आनाकानी करता है तो डीडीए दुकान को फ्री होल्ड करने में एक सप्ताह से अधिक का इंतजार नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि राजधानी की जो सड़कें मास्टर प्लान-2021 में व्यावसायिक घोषित हैं, उस क्षेत्र की दुकानों को भी फ्री होल्ड किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल होगी, जिससे आवेदन को दिक्कत न हो। बोर्ड सदस्य के मुताबिक राजधानी की कुल 2538 सड़कें मास्टर प्लान-2021 में व्यावसायिक घोषित हैं। हालांकि 351 सड़कें और भी है, लेकिन यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने अटका रखा है।

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