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निर्भया के गुनहगारों ने तिहाड़ प्रशासन को बातई अपनी ये आखरी इच्छा, सुनकर कांप उठेंगे आप

सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता के नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका खारिज होने के बाद चारों की फांसी का रास्ता साफ है। जारी डेथ वारंट के अनुसार, 1 फरवरी सुबह 6 बजे सभी को फांसी दी जाएगी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारो दोषियों को नोटिस जारी करके उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा है।

जेल मैन्युअल के मुताबिक, फांसी से पहले कैदियों से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा जाता है और उनकी इच्छा को पूरा किया जाता है। इसमें भी कई नियम है, जिसे प्रशासन द्वारा तय किया जाता है।

दोषियों से जेल प्रशासन ने पूछा कि 1 फरवरी को तय उनकी फांसी से पहले वह अपनी अंतिम मुलाकात किससे करना चाहते हैं? उनके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी या बैंक खाते में जमा कोई रकम है तो उसे किसी के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं? या किसी को नॉमिनी बनाना यानी किसी को वारिस बनाना या नामजद करना चाहते हैं? कोई वसीयत करना चाहते हैं? कोई धार्मिक या मनपसन्द किताब पढ़ना चाहते हैं?

मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी दिये जाने के लिये सात दिन की समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध करते हुये केन्द्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की।

दिसंबर, 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों द्वारा पुनर्विचार याचिका, सुधारात्मक याचिका और दया याचिकाएं दायर करने की वजह से मौत की सजा के फैसले पर अमल में विलंब के मद्देनजर गृह मंत्रालय की यह याचिका काफी महत्वपूर्ण है।

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