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पहले महिला को झांसा देकर किया यौन शोषण व गर्भवती होने पर शादी से किया इंकार अब…

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश महिला अत्याचार संजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को महिला थाना कांड संख्या 09/16 के अभियुक्त और झुमरीतिलैया नवादा बस्ती निवासी चन्दन यादव को दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावे 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी आरोपी पर लगाया गया है। जुर्माना का राशि नही देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

उल्लेखनीय है कि महिला थाना कांड संख्या  को पीड़िता के लिखित आवेदन पर षड्यंत्र के तहत झांसा देकर यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर शादी से इंकार करने के आरोप में थाना में धारा 376,120बी 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान में मामला सत्य पाए जाने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376/120बी भादवी के अंतगर्त न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया। विशेष न्यायलय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

बीते 18 जनवरी को माननीय न्यायालय ने अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त चन्दन यादव को धारा 376 एवं 120बी भादवि के अंतगर्त दोषी करार दिया और सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी को तिथि निर्धारित की गई थी। बुधवार आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और मनीष सिंह थे, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चन्द्रा जबकि सूचक की ओर से अधिवक्ता कुमार रौशन ने अपने दलीलें न्यायालय में रखी।

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