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अभियुक्त कमलेश पाठक की सम्पत्ति होगी कुर्क

औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत अभियुक्त कमलेश पाठक की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए।

उसने अपनी पत्नी मधु पाठक के नाम मौजा ज्ञानपुर इमाम अली परगना वह जिला औरैया स्थित भूमि संख्या 42 मि0 में आवासीय प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1750 वर्ग फिट अर्थात 162, 639 वर्ग मीटर है, जिसका बैनामा 28 सितंबर 2016 को हुआ है तथा जिसकी कीमत ढाई करोड़ रुपए है। मौजा ज्ञानपुर इमामअली परगना व जिला औरैया स्थित घाटा 42 मि0 में एक किता आवासीय प्लाट जिसका क्षेत्रफल 525 वर्ग फिट अर्थात 48791 वर्गमीटर है जिसका बैनामा 10 अगस्त 2016 को हुआ है जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है।

मौजा भीखमपुर परगना व जिला औरैया भूमि संख्या 238 में एक आवासीय प्लाट जिसका क्षेत्रफल 4212 वर्ग फीट अर्थात 391.449 वर्ग मीटर है जो जिसका बैनामा 7 जुलाई 2018 को किया गया है। गोविंद नगर परगना व जिला औरैया स्थित आवासीय प्लाट 1800 वर्ग फीट जो अभियुक्त कमलेश पाठक के पुत्र तिलक राज पाठक के नाम क्रय करके 12 जुलाई 2017 को बैनामा शारदा देवी खिड़की साहब राय औरैया से कराया गया है।

मोहल्ला बनारसीदास स्थित कमलेश पाठक का मकान नंबर 22/46 अभियुक्त कमलेश पाठक का स्कूल जनक दुलारी कन्या इंटर कॉलेज, जनक दुलारी महाविद्यालय जो सरकारी गोबर खाद के गड्ढे, परती व बंजर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है, जो सरकारी भूमि गाटा संख्या 290, 291, 293, 311, 313 पर अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है। मकान नंबर 16/108 होम गंज थाना औरैया अभियुक्त कमलेश पाठक के नाम खतौनी नॉन जेड ए के मुताबिक गाटा संख्या 360/01 में तहसील के सामने बना है। एक फार्म हाउस व समाधि स्थल ग्राम भड़ारीपुर में स्थित है जो अभियुक्त कमलेश पाठक के नाम है।

इसके अलावा चल संपत्ति में 17 लाख से ज्यादा की इनोवा कार, 9 लाख से ज्यादा की टाटा सफारी और 8 लाख से ज्यादा की स्कॉर्पियो को कुर्क करने के आदेश दिए ताकि अभियुक्त इस संपत्ति को अपने स्वामित्व एवं कब्जे से हटाना दे तथा संपत्ति की सहायता से अपने को निर्दोष साबित ना कर दें। उक्त संपत्ति के संबंध में नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अभियुक्त अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है। अचल संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार औरैया को नियुक्त किया गया, जबकि चल संपत्ति को पुलिस अधीक्षक/प्रभारी निरीक्षक थाना औरैया को अपनी अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर

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