वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पास्को) (द्वितीय) राजीव कुमार की अदालत ने लूट के मामले में आरोपित बैजन्तीलाल व जीजल प्रकाश नगर थाना देहात अमानत जनपद – दतिया (म°प्र°) निवासी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपितों द्वारा पचास- पचास हजार रुपए एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व जुनियर ज्योति सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अक्टूबर 2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से दर्ज करायी गयीं कि सब्जी मण्डी में उसकी दुकान है और अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान देकर पैसा ले रहा था पैसों को अपने बैग में रखा था इसी बीच कहीं से फोन आने पर वह बात करनें लगा और बैग को आढ़त पर अपनी करीब रख लिया। जिसमें करीब 70-80 हजार रुपए के लगभग थें। वह बात करनें में बिजी था इतने में किसी ने उसका रुपयों से भरा बैग को कोई लेकर चला गया।
रिपोर्ट-जमील अख्तर