यूपी के डीजीपी विजय कुमार (DGP Vijay Kumar ) ने जघन्य अपराध के मामलों में दोषियों को 30 दिनों के अंदर सजा दिलाने के लिए ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ (operation conviction) शुरू किया है। इसके तहत हर जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों के अलावा 20 अन्य जघन्य श्रेणी के अपराधों को शामिल किया जाएगा।
डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2017 से पुलिस द्वारा अपराध, अपराधियों एवं माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसके तहत पॉक्सो एक्ट के सभी अभियोगों के अलावा हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन और गौकशी के अपराध को शामिल किया गया है। प्रत्येक कमिश्नरेट व जिले पॉक्सो एक्ट के सभी अपराध के अलावा इस श्रेणी के 20-20 अपराधों को चिह्नित करेंगे। इन चिह्नित अपराधों से संबंधित मुकदमों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना कराकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद तीन दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करवाकर 30 दिनों के अंदर ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। चिह्नित किए गए मुकदमों की साप्ताहिक समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय पर एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाने के प्रयासों पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से एक नई कार्ययोजना तैयार की गई है।