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इनकम टैक्स की दरों में नहीं हुआ कोई परिवर्तन…

केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को पेश वार्षिक बही-खाता 2019-20 में इनकम टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. हालांकि, अंतरिम बहीखाता में पांच लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी हुई है. बजट में लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को 1.5 लाख रुपये कर दिया है. अब दो के बजाय साढ़े तीन लाख रुपये सालाना ब्याज राशि पर कर छूट मिलेगी, बशर्ते यह लोन 20 मार्च 2020 से पहले लिया गया हो.

मध्यम वर्ग का घर-कार का सपना बजट में किया सस्ता : वित्तमंत्री ने 45 लाख रुपये तक घर खरीदने के लिए लोन लेने वाले मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. उन्होंने लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को 1.5 लाख रुपये कर दिया है. अब दो के बजाय साढ़े तीन लाख रुपये सालाना ब्याज राशि पर कर छूट मिलेगी, बशर्ते यह लोन 20 मार्च 2020 से पहले लिया गया हो.इससे 15 वर्ष में सात लाख रुपये का लाभ होगा. वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेने पर 1.5 लाख रुपये सालाना ब्याज को भी मुक्त किया है.

इस ढंग से आपको 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा

ऐसे समझे गणित 
2,50,000                          इतनी आय पर कोई कर नहीं
1,50,000                            80सी
50,000                          नेशनल पेंशन स्कीम
50,000                          मानक कटौती
10,000                          जमा पर ब्याज में छूट
25,000                          मेडिक्लेम
3,50,000                       आवास पर ऋण छूट
1,50,000                       इलेक्ट्रिक वाहन ऋण छूट
———–
10,35,000 रुपये

आयकर स्लैब
आय                                      आयकर
250000 रुपये तक                    शून्य
250000 से 500000 रु               5%
500001 से 1000000 रु            20%
1000000 रु से अधिक              30 %

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