दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई है जिसमें लैंगिक समानता का हवाला देते हुए शादी के उम्र निर्धारण पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में लड़के और लड़की की उम्र अलग-अलग होने पर सवाल उठाया गया है।
लड़का लड़की उम्र समान क्यों नहीं?
इस याचिका में लिखा गया है कि लड़का और लड़की शादी की उम्र एक समान क्यों निर्धारित नहीं कि गई है। लड़के की शादी की उम्र 21 साल और लड़की की शादी की उम्र 18 साल क्यों है। शादी के उम्र में ये अंतर लैंगिक समानता के खिलाफ है। याचिका में ये भी कहा गया है कि शादी की उम्र ये अंतर महिलाओं की गरिमा और न्यास के खिलाफ है।