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महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल मचा रहा उस पर राज्यपाल के एक्शन ने गिरा दिया पर्दा

पिछले 19 दिनों तक महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल मचा रहा उस पर कल राज्यपाल के एक्शन ने पर्दा गिरा दिया. किसी भी पार्टी की ओर से समर्थन का दावा पेश नहीं करने पर राज्यपाल कोशियारी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की. जिसे केंद के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई.

महाराष्ट्र के मौजूदा हालात को लेकर शिव सेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है. शिवसेना ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा है कि राज्यपाल ने उसे दूसरी पार्टियों से समर्थन की चिट्ठी पाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया

राष्ट्रपति शासन लगने की कहानी
राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने कल शाम 8.30 बजे तक एनसीपी को सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की मोहलत दी थी. लेकिन एनसीपी के मुताबिक इतने कम वक्त में ये मुकमिन नहीं था. एनसीपी ने राज्यपाल तक पहुंचाया इसके बाद महाराष्ट्र का राजभवन एक्शन में आ गया.

जानकारी के मुताबिक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 12:30 बजे के आसपास एनसीपी का खत मिला. इस खत में एनसीपी ने अपने पास बहुमत के आंकड़ा फिलहाल ना होने की बात कही और तीन अतिरिक्त दिनों का समय मांगा था. इस चिट्ठी के मिलने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेज दी.

राज्यपाल ने रिपोर्ट में कहा था कि सरकार बनाने की सारी कोशिशें की गयीं लेकिन कोई संभावना नहीं दिखी इसलिए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है. अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश के फौरन बाद केंद्रीय कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई. केंद्रीय कैबिनेट ने राज्यपाल की सिफारिश पर मुहर लगाई और शाम होने से पहले ही राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी यानी महाराष्ट्र में छह महीने के लिए राष्ट्रपति का शासन लग गया.

आगे क्या होगा?
इसी के साथ सरकार बनाने में जुटी तीन पार्टियों को बड़ा झटका भी लग गया.. हालांकि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा निलंबित रहती है. इसका मतलब ये है कि इस दौरान भी अगर कोई दल या गठबंधन बहुमत का आंकड़ा जुटाने का दावा पेश करता है तो राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं.

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