आरबीआई ने बुधवार को बोला कि भुगतान से संबंधित सभी डेटा केवल हिंदुस्तान में संग्रहीत किए जाने चाहिए व विदेशों में संसाधित किए गए डेटा को 24 घंटे के भीतर देश में वापस लाना होगा.आरबीआइ ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) द्वारा उठाए गए कुछ कार्यान्वयन मुद्दों पर कहा, ‘पूरे भुगतान डेटा को केवल हिंदुस्तान में स्थित सिस्टम में स्टोर किया जाएगा.‘
आरबीआई ने 6 अप्रैल, 2018 को ‘भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण’ पर एक आदेश जारी किया था. इसने सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि छह महीने की अवधि के भीतर, उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल हिंदुस्तान में एक सिस्टम में स्टोर हो.
विदेशों से होने वाले लेनदेन के मुद्दे में क्रास बॉर्डर डेटा के घरेलू हिस्से की कॉपी विदेश में स्टोर की जा सकती है. हालांकि पेमेंट ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग विदेश में की जा सकती है.
RBI ने कहा, ‘हालांकि, डेटा को प्रोसेसिंग के बाद ही हिंदुस्तान में स्टोर किया जाएगा. लेन-देन का पूरा ब्योरा डेटा का भाग होना चाहिए.‘आरबीआई ने स्पष्ट किया कि विदेश में लेनदेन के लिए घरेलू डेटा की एक कॉपी विदेश में स्टोर की जा सकती है.