केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को पेश वार्षिक बही-खाता 2019-20 में इनकम टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. हालांकि, अंतरिम बहीखाता में पांच लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी हुई है. बजट में लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को 1.5 लाख रुपये कर दिया है. अब दो के बजाय साढ़े तीन लाख रुपये सालाना ब्याज राशि पर कर छूट मिलेगी, बशर्ते यह लोन 20 मार्च 2020 से पहले लिया गया हो.
मध्यम वर्ग का घर-कार का सपना बजट में किया सस्ता : वित्तमंत्री ने 45 लाख रुपये तक घर खरीदने के लिए लोन लेने वाले मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. उन्होंने लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट को 1.5 लाख रुपये कर दिया है. अब दो के बजाय साढ़े तीन लाख रुपये सालाना ब्याज राशि पर कर छूट मिलेगी, बशर्ते यह लोन 20 मार्च 2020 से पहले लिया गया हो.इससे 15 वर्ष में सात लाख रुपये का लाभ होगा. वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेने पर 1.5 लाख रुपये सालाना ब्याज को भी मुक्त किया है.
इस ढंग से आपको 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा
ऐसे समझे गणित
2,50,000 इतनी आय पर कोई कर नहीं
1,50,000 80सी
50,000 नेशनल पेंशन स्कीम
50,000 मानक कटौती
10,000 जमा पर ब्याज में छूट
25,000 मेडिक्लेम
3,50,000 आवास पर ऋण छूट
1,50,000 इलेक्ट्रिक वाहन ऋण छूट
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10,35,000 रुपये
आयकर स्लैब
आय आयकर
250000 रुपये तक शून्य
250000 से 500000 रु। 5%
500001 से 1000000 रु। 20%
1000000 रु। से अधिक 30 %