कई टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल से समय सीमा से पहले भरा था, लेकिन अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया.
अब ये टैक्सपेयर रिफंड के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आईटी डिपॉर्टमेंट के नियम के मुताबिक, सभी टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य हैं.
अगर टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आईटीआर को भरा हुआ नहीं माना जाएगा. आयकर विभाग आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों का समय वेरीफाई करने के लिए देता है. वेरिफिकेशन नहीं करने पर आयकर विभाग रिफंड के लिए प्रॉसेस नहीं करेगा. ऐसे में इन टैक्सपेयर को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.
31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड!
इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 23 अगस्त तक रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ही अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है. बाकी के करीब 31 लाख लोगों ने रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं कराया है. इसमें से कुछ टैक्सपेयर्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा. आयकर विभाग ने इन लोगों को जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करने को लेकर अलर्ट किया है.
आयकर विभाग ने दी जानकारी
बुधवार को X प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के जरिए आयकर विभाग ने कहा कि अपने आईटीआर को वेरीफाई 30 दिनों के भीतर पूरा कर लें, वरना आपको फिर से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लेट फीस का भुगतान करना होगा.