देशभर में बढ़ रहे पानी के संकट को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा एक नया कानून तैयार किया है। इस नए नियम के तहत राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 70 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसे डेढ़ साल की सजा, एक लाख का जुर्माना या फिर दोनों का सामना भी करना पड़ेगा।
जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजस्थान जल बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे विधानसभा में पेश होने से पहले मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। इस बिल को लागू करने के बाद राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जहां हर घर में न्यूनतम पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कानून होगा।
ड्राफ्ट बिल के अनुसार, प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका में एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। जहां लोग पानी की कमी की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। शिकायत निवारण अधिकारी की सहायता के लिए हर जिले में एक ‘न्याय मित्र’ होगा।
नए सिस्टम के तहत, नगरपालिका जल समिति यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि हर घर का इस्तेमाल हो चुका पानी रिसाइकल हो सके। वहीं गांवों में इस काम की जिम्मेदारी पंचायत वॉटर कमेटी की होगी। अगर कानून का उल्लंघन दोबारा होता है तो जुर्माना दोगुना होगा। राज्य जल सलाहकार परिषद इन योजनाओं को अधिसूचित करेगी।