फिरोजाबाद। न्यायालय ने हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर के क्षेत्र सुभाष कॉलोनी तिलक नगर निवासी उमा देवी पत्नी कमलेश के घर में 25 मार्च 2018 को कुछ लोग हथियार लेकर घुस गए।
वह लोग चौथ की मांग करने लगे। विरोध करने पर वह उसके बेटे को पकड़ कर ले जाने लगे। ससुर रामेश्वर ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया। जिससे वह बाल-बाल बच गए। घर में शोर सुन मोहल्ले के लोग आ गए। उन्हें देख बदमाश भाग गए। उमा देवी ने राजवीर उर्फ गोलू पुत्र बृजेश सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना कर राजवीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक को संख्या दो यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने गवाही दी।
कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साथियों के आधार पर न्यायालय ने राजवीर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर ₹35000 अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्ट-मयंक शर्मा