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कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 59 घंटे का लॉकडाउन

औरैया। में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने 59 घंटे (शुक्रवार की रात्रि 08 से सोमवार की 07 बजे तक) के कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने का आदेश जारी किया है।

जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि शासन के निर्देश पर जिले में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम लगाने के लिए शुक्रवार की रात्रि 08 से सोमवार की 07 बजे तक (59 घंटे) का कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े कार्मियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवागमन की अनुमति नही होगी। जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग की जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक नागरिक को मास्क की अनिर्वायता सुनिश्चित करायी जायें, इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में रूपया एक हजार तथा दूसरी बार अधिकतम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जायें। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वंय प्रतिदिन मुख्य मार्ग चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित भी करेगें।

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाए। इस सम्बन्ध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनायें जाने हेतु जनमानस को प्रेरित किया जाए, शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करातें हुए सभी शादी समारोह में बन्द स्थानों में 50 एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई०डी० कार्ड पास के तौर पर मान्य रहेगा। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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