कोटा महिला हत्याकांड में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। हत्या के बाद महिला का पेट चीरकर उसमें कपड़े भर देने और फिर शव को तार से बांधने वाले आरोपित को फांसी की सजा सुनाई गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, को कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल परिसर में महिला का बोरी में बंद नग्न शव मिला था। मर्डर पूरी तरह ब्लाइंड था।
जांच में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर महावीर उर्फ मोहन को कुन्हाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया, जो एक साइको किलर था। उसने वारदात को अंजाम देने की वजह का खुलासा किया तो पुलिस भी चौंक गई।
महावीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका न्यायालय में चालान पेश किया। गवाह और सबूतों के आधार पर 20 फरवरी को अंतिम बहस पूरी हुई तथा मोहन सिंह को धारा 302, 201 व 392 के तहत दोषी माना गया। कोर्ट ने शुक्रवार को उसकी फांसी की सजा का ऐलान किया।