गोरखपुर। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी फैलने के चलते 22 मार्च से लागू जनता कर्फ्यू चार चरणों में 31 मई तक जारी है। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लॉक डाउन की घोषणा की गई थी। जिसमें चौथे लॉक डाउन के बाद कुछ शर्तों के साथ दुकान खोलने की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी ने कपड़े ज्वैलर्स सहित अन्य दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए रोस्टरिंग के आधार पर दिन में कम से कम 4 बार सेनिटाइ कराते हुए दुकान खोलने की परमिशन दी गयी है, जिसके लिए पास बनवाना भी जरुरी किया गया है।आज जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. सुनील गुप्ता शहर ने विभिन्न क्षेत्रों रेती चौक, शाह मारूफ, घंटाघर, नक्खास चौक और बक्शीपुर तक पैदल गस्त करते हु लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया।
इस दौरान उन्होंने दुकानदारो को दुकान खोलने सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्दश देते हुए कहा कि दुकान खोलने से पहले दुकान को हाइपोक्लोराइट सलूशन से सेनीटाइज करें। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मास्क जरूर लगवाएं। इसके साथ ही दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में पालन किया जाए। उन्होंने कहा, दुकान पर एक साथ पांच व्यक्तियों से अधिक ग्राहकों को किसी भी हालत में नहीं खड़े होने दे, इसका पालन सख्ती से कराएं। अगर जांच करने पर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दुकानदार की होगी।
डीएम ने कहा कि अपने-अपने दुकानों का सामान अपने दुकानों के अंदर ही रखें कोई भी दुकानदार सामान बाहर निकाल कर रोड पर सजाने का कार्य न करें। अगर ऐसा करते हुए कोई दुकानदार पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट-रंजीत जायसवाल