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जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित

औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह (DM Abhishek Singh ) ने वाद संख्या डी202003050000695 राज्य बनाम सत्यवीर में सुनवाई करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक की आख्या पर शस्त्र धारक सत्यवीर सिंह थाना अछल्दा के शस्त्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आंख्या पर दिया।

जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व 16 अगस्त 2017 को ककोर मुख्यालय में जिला पंचायत चुनाव के नामांकन में अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन हेतु शस्त्र लाइसेंस धारक अपना शस्त्र व कार सहित ककोर मुख्यालय जाते हुए चेकिंग नहर पुल कस्बा व थाना अछल्दा में अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। शस्त्र धारक धारा 144 सीआरपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। शस्त्र लाइसेंस धारक के पास शस्त्र का रहना जनहित में उचित नहीं है तथा शस्त्र लाइसेंस धारक शस्त्र से कोई भी अप्रिय घटना पुनः घटित कर सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में लाइसेंसी को सूचित किया है कि वह जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में आगामी तिथि 07 अक्टूबर को प्रातः दस बजे उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों ना उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए? यदि नियत तिथि तक उसके द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट-पुष्पेंद्र कुमार

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