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जानलेवा हमला करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वाराणसी। जानलेवा हमला करनें के मामलें में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) सुधा यादव की अदालत ने यह आदेश मो सलीम अंसारी की ओर से दिए गए आवेदन पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने पक्ष रखा।

जानें क्या है प्रकरण

प्रकरण के अनुसार अमरपुर, बटलोहिया, सरैया थाना जैतपुरा निवासी मो सलीम अंसारी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दिया था। आरोप था कि प्रार्थी मो सलीम 25 अप्रैल 2019 को शाम चार बजे लगभग पावरलूम का सामन लेने के लिए समर ट्रेडर्स काजी सादुल्लापुर, थाना – जैतपुरा वाराणसी गया। कुछ कदम आगे इश्तेयाक अंसारी का मकान पड़ता है। मेरे ऊपर इश्तेयाक अंसारी के घर से गंदा कूड़ा फेंका गया, जिसपर मैने रूक कर इसका विरोध किया।

विरोध करने पर उपरोक्त लोगों ने मेरे सिर पर ईट से प्रहार कर दिया, जिससे मुझे गंभीर चोटें आयीं और मैं मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया, जिससे उसके एक हाथ में लकवा भी लग गया। उसके पश्चात हालत गंभीर होने पर मेरे घर वालों द्वारा मुझे अगले दिन 26 अप्रैल 2020 को एलायंस हास्पिटल रमाकांत नगर, पिशाचमोचन वाराणसी में भर्ती कराया गया। मेरी हालत में सुधार होने पर उक्त घटना की सूचना थाना – जैतपुरा को दी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोई कार्रवाई न होने के बाद मैने 28 मई 2019 को घटना के बाबत एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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