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पीएम मोदी का कार्यालय बेचने वाले तीन आरोपितों को मिली जमानत

वाराणसी। ओएलएक्स पर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को बेचने का विज्ञापन देने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने आरोपितों जितेंद्र कुमार वर्मा, बाबूलाल पटेल व मनोज कुमार यादव को 30-30 हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विनीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह ने 18 दिसम्बर 2020 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 17 दिसम्बर को विभिन्न समाचार पत्रों व व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप में प्रकाशित समाचार से पता चला कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर, गुरुधाम कॉलोनी में स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को लक्ष्मीकांत ओझा नामक व्यक्ति द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की नीयत से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को सात करोड़ 50 लाख रुपये में बेचने के लिए कार्यालय का फोटोग्राफ बनाकर ओएलएक्स नामक एप्लिकेशन पर बेचने के लिए बोली लगाई गई है। जिससे प्रधानमंत्री भारत सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित लक्ष्मीकांत ओझा को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में उसने बताया कि उसने ही अपने साथियों नवाबगंज (दुर्गाकुंड) निवासी जितेंद्र कुमार वर्मा, सरायनन्दन खोजवां निवासी बाबूलाल पटेल व मनोज कुमार यादव के साथ मिलकर उक्त प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को बेचने के लिए ओएलएक्स पर फोटोग्राफ डाली थी। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों को भी 18 दिसम्बर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि उक्त भवन के स्वामी श्याम लोहिया द्वारा अपना भवन किराये पर कार्यालय खोलने के लिए दिया गया था। जिसकी किरायेदारी की अवधि मार्च में समाप्त हो रही है और वे उक्त सम्पति को बेचना चाहते है। उनके कहने पर ही लक्ष्मीकांत ओझा ने उक्त कार्यालय वाले भवन को बेचने के उसकी फोटो ओएलएक्स पर डाली थी। आरोपितों द्वारा इसके लिए कोई कूटरचना या धोखाधड़ी नहीं किया गया और न ही इस धोखाधड़ी या कूटरचना के बाबत कोई दस्तवेजी साक्ष्य ही उपलब्ध है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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