वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- द्वितीय) लोकेश राय की अदालत ने पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अरविंद सिंह को राहत दे दी है। अदालत ने आरोपी अरविंद सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय ऊर्फ “चुन्ना राय”, विपीन शर्मा व शैलेन्द्र प्रताप सिंह सरदार ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 नवंबर 2020 को समय करीब 12 बजे दिन वादी सुरेश प्रसाद सिंह का लड़का आशीष कुमार सिंह खेत से घर आ रहा था कि अरविंद सिंह, अवधेश सिंह व सुनील सिंह व अनिल सिंह एक राय होकर उसे जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे से मारने लगे। शोर पर बीच बचाव करनें पहुंचे वादी के दूसरे लड़के रजनीश सिंह को भी अभियुक्तगण ने लाठी-डण्डे से बुरी तरह मारकर घायल कर दिया।
साथ ही सुनील सिंह आदि के परिवार के गोलू, आशीष टीवीएस चैम्प गाड़ी व रजनीश सिंह की बुलेट गाड़ी व आशीष कुमार सिंह का मोबाइल तोड़ दिये। इस घटना में जिसमें आशीष व रजनीश को गंभीर चोटें आयी। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने तो हमलावर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। इस मामले में वादी की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ लोहता थाने में आईपीसी की धारा 14, 149, 307, 323, 504 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
रिपोर्ट-जमील अख्तर