औरैया। जिले में जिला बाल संरक्षण, रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की जिला संचालन समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने अब तक के सभी केसों के बारें में जानकारी ली और निर्देश दिया कि बाल संरक्षण से सम्बन्धित हेल्प लाइन नम्बर जैसे 1098 व 112, 1090 की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार किया जाय।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि किशोर न्याय अधिनियम, पास्को एक्ट एवं आईसीपीएस के लिए ब्लाक एवं ग्राम स्तर तक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाय। उन्होंने कहा कि आमजन तथा बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न कानूनों की जानकारी होने से विभिन्न प्रकार के अपराधों में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को किशोर न्याय अधिनियम, पास्को एक्ट एवं आईसीपीएस की जानकारी न होने से भी अपराध हो जाते हैं। लेकिन कानून की जानकारी होने से लोग सजा के डर से अपराध करने से गुरेज करेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया महिला, किशोरियों एवं बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। उन्होंने कहा कि धूम्रपान निषेध अधिनियम अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा ध्रूमपान सामग्री के सेवन, क्रय विक्रय तथा बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय। उप्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला संचालन समिति के स्तर पर लंबित 12 प्रकरणों पर समिति द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें से आठ प्रकरण निरस्त एक पुनः विचारधारीन तथा तीन प्रकरणों को स्वीकृत करते हुए पीड़िताओं को आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। डीएम ने लम्बित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के केसों को पूरी गम्भीरता के साथ लें जिससे पीडिता को न्याय और अपराधी को सजा दिलायी जा सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम, सीडीओ अशोक बाबू मिश्रा, सीएमओ डाॅ. अर्चना श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आशुतोष निगम, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार सहित कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर