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Income Tax Refund: टैक्स रिफंड फंस गया है तो क्या करें, Expert से जानें पूरा प्रॉसेस

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए रिफंड जारी कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-2021 में कुल 2.61 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है, जोकि पिछले वित्त वर्ष 2019-2020 की तुलना में 42 फीसदी ज्यादा है. वित्त वर्ष 2021 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.06 लाख करोड़ रुपए रहा. रिफंड के रूप में 2.61 लाख करोड़ रुपए देने के बाद, नेट ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपए रहा.

बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड (Income tax refund) के लिए क्लेम किया था तो आपको क्लेम की गई राशि मिल गई होगी! आपने क्लेम किया था और नहीं मिलती तो आपको क्या करना चाहिए, पता है? नहीं तो हमारे एक्सपर्ट यहां आपको बता रहे हैं.

दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि आम टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिफंड के लिए किए गए क्लेम पर महीनों तक सुनवाई नहीं होती? हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से विभाग का ध्यान आपके क्लेम पर नहीं गया हो. इनकम टैक्स कानून के जानकारों का कहना है कि लोग अपने मामले को अधिकारियों के नोटिस में ला सकते हैं.

आपको क्या करना चाहिए?

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT लॉयर्स का कहना है कि अपने Income Tax Refund के लंबित दावों को विभाग के नोटिस में लाने का एकमात्र तरीका ये है कि वे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को इस बारे में लिखित में बताएं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट सौम्यदीप्त दास के मुताबिक, रिफंड (Income Tax Refund) फेल होने के मामले में टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी सर्विस रिक्वेस्ट को दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए ​विभाग की वेबसाइट पर आपको माय अकाउंट मेनू पर जाना होगा और सर्विस रिक्वेस्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. यहां रिक्वेस्ट टाइप को न्यू रिक्वेस्ट के तौर पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट कैटगरी को रिफंड रीइश्यू के तौर पर भरें. इसके बाद मसला लिखकर इसे सबमिट कर दें.”

अधिकारी से मिल नहीं सकते, लेकिन मेल जरूर करें

चार्टर्ड अकाउंटेंट तपस चक्रवर्ती का कहना है कि लोगों को अपने मामले के ब्योरे को मेल के जरिए भी नोटिस में लाना चाहिए और इसके अविलंब समाधान की मांग करनी चाहिए. चक्रवर्ती ने कहा, “इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं. इस बारे में आप किसी अफसर से मिल नहीं सकते.”

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के अधिकारियों ने हमारी सहयोगी वेबसाइट Money9 को बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर मामला दाखिल करने के अलावा आप विभाग को (https://bit.ly/2YgCyk3) लिंक के जरिए भी लिख सकते हैं.

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